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तमिलनाडु के तंजावुर की छात्रा लावण्या की मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। इसके अलावा अदालत ने तमिलनाडु सरकार की सीबीआई जांच के खिलाफ दी गई याचिका पर नोटिस भी जारी कर दिया।

अदालत ने पुलिस से कहा कि वह अपनी तरफ से जुटाए गए सबूत सीबीआई को सौंप दे और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए तमिलनाडु के डीजीपी द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया।
मृत किशोरी तमिलनाडु के तंजावुर जिले के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी। वहां उसका कथित तौर पर उत्पीड़न किया गया और जिस हॉस्टल वार्डन उससे जबरन घरेलू काम करवाती थी। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में किशोरी ने आरोप लगाया था कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है।

By admin