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पीएम केयर्स फंड का मुद्दा एक बार फिर उछला है। इस बार बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की गई है। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस के जवाब में पीएमओ ने साफ तौर पर कहा है कि इस फंड के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का नाम, उनके फोटो, तिरंगे व अन्य राष्ट्रीय चिंहों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को एक सार्वजनिक धर्मादा ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसका मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थिति या प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को सहायता प्रदान करना है।

कांग्रेस कार्यकर्ता विक्रांत चव्हाण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पीएम केयर्स फंड के लोगो से पीएम का नाम, उनका फोटो व राष्ट्रीय प्रतीक चिंह हटाने की मांग की है।  पीएम केयर्स (PM CARES) फंड के लिए इन प्रतीकों व तस्वीरों का उपयोग राष्ट्रीय चिंह व नाम के अनुचित इस्तेमाल की रोकथाम के कानून का उल्लंघन है।

पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री व वित्त मंत्री इसके पदेन ट्रस्टी हैं। इस फंड के सभी ट्रस्टी नि:शुल्क कार्य करते हैं। न्यासी बोर्ड के पदेन अधिकारी केवल प्रशासनिक सुविधा और ट्रस्ट के सुचारू संचालन की दृष्टि से नियुक्त किए गए हैं।

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