No Widgets found in the Sidebar

अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। सरकार पहले ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ा चुकी है और मौजूदा समय में इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।

आखिरी तारीख के बाद आधार और पैन कार्ड लिंक करने पर एक हजार रुपये की फीस देनी होगी। वहीं, अगर इस दौरान इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो उस स्थिति में यह जुर्माना 10 हजार रुपये तक का हो सकता है।

ऐसे में अच्छा फैसला यही रहेगा कि अगर आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो आप यह काम जल्द से जल्द पूरा करलें। हालांकि, अगर आपको आधार-पैन लिंक करने की तरीका नहीं पता है तो उससे परेशान करने की जरूरत नहीं है।

आधार और पैन कार्ड कैसे लिंक करें?

  • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें।
  • उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है तो)। आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
  • यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
  • एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी।
  • अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  • एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *